नई दिल्ली॥ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) प्रशासन से बातचीत के बाद नर्सेज यूनियन द्वारा हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने AIIMS नर्सेज यूनियन की हड़ताल पर रोक लगा देते हुए यूनियन से काम पर लौटने को कहा था।
जज नवीन चावला की बेंच AIIMS अस्पताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था। कोर्ट ने यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान AIIMS प्रशासन ने कहा कि AIIMS नर्सेज यूनियन की मांगों पर विचार किया जा रहा है। AIIMS प्रशासन ने कहा कि नर्सों की हड़ताल गैरकानूनी है और ऐसा करना औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुरुप नहीं है। AIIMS प्रशासन ने कहा कि नर्सों की हड़ताल से कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होता है जिसमें AIIMS के कर्मचारियों को हड़ताल जैसे कदम उठाने से मना किया।
आपको बता दें कि AIIMS की करीब पांच हजार नर्सें बीते 14 दिसम्बर की दोपहर से हड़ताल पर थीं। इससे AIIMS में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। नर्सों की मुख्य मांगों में छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूसर करना शामिल है। नर्सों ने कांट्रैक्ट पर बहाली पर रोक और नर्सों के लिए आवास की व्यवस्था रोके जाने समेत कई दूसरी मांग के खिलाफ हड़ताल किया।