Allahabad हाई-कोर्ट ने विशेष सुविधा को लेकर चुनाव आयोग से माँगा जवाब

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रधानमंत्री को चुनावों के दौरान विशेष सुविधा दिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रताप चन्द्र की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग से 04 सप्ताह में जवाब माँगा है तथा 31 अगस्त 2021 को सुनवाई की अगली तिथि तय की है।

Election Commission of India

जस्टिस राजन राय तथा जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की बेंच ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर तथा चुनाव आयोग के अधिवक्ता ओ पी श्रीवास्तव को सुनने के बाद दिया।

नूतन ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता बनाया है ! सभी राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान पालन किये जाने का निर्देश हैं।

इन निर्देशों में किसी सत्ताधारी दल के मंत्री की सरकारी यात्रा को किसी भी प्रकार से चुनावी यात्रा के साथ सम्बद्ध नहीं करने तथा चुनावी यात्रा में अनुचित ढंग से सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश भी शामिल हैं !इस प्राविधान से आयोग ने प्रधान मंत्री को मुक्त कर रखा है जोकि गलत है।

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