आर्यन खान रिहा होने के बाद नहीं कर सकते ये काम, हर शुक्रवार इस जगह पर देनी होगी हाजिरी

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मुंबई ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि हालांकि अभी वह रिहा नहीं हो पाए हैं. जिसके लिए उनको कई प्रक्रिया को पूरी करना है, जिसके बाद ही वो बाहर निकल सकेंगे, जिसके लिए शाम 6 बजे तक का समय तय है.

aryan khan

आपको बता दें कि वहीँ इस बीच कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है…कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को जमानत दी है..आर्यन को 1 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा..आर्यन एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे…वहीँ इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित NCB दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।

करना पड़ेगा ये काम

आर्यन को 1 लाख रुपए की कीमत का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा।

आर्यन इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे।

हाई कोर्ट ने आर्यन को विशेष अदालत में तुरंत पासपोर्ट जमा कराने को कहा है।

आर्यन एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पाएंगे।

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