आजम खान को कोर्ट से राहत, 5 मामलों में मिली अंतरिम जमानत

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उत्तर प्रदेश ।। रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है। जिला कलेक्ट्रेट रामपुर आजम खान को पांच मामलों में अंतरिम जमानत मिली है। वहीं, अग्रिम जमानत याचिका पर 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

आजम खान ने जमीन पर कब्जा के कुल नौ मामलों में जमानत अग्रिम याचिका दाखिल की गई है। अग्रिम जमानत के लिए 11 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में एक क्वालिटी बार मामले में और चार अन्य मामलों में यतीमखाने में एफआईआर हुई है। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की तरफ से रामपुर की एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जे के मामल के साथ अन्य करीब 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

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दरअसल, भैंसखाना यतीमखाना ने लोगों ने आजम खान ने ऊपर मकान तोड़ने और भेस चोरी के मुकदमे दर्ज करवाये था। साथ ही क्वालिटी बार मे लूट ओर तोड़फोड़ का मुकदमा भी दिखा गया था। आज़म खान इन मामलों में अग्रीम ज़मानत के लिए कोर्ट में गए है। शासकीय अधिवक्ता दलविंदर सिंह ने बताया की 8 मुकदमों में अग्रीम जमानत पर सुनवाई हुई। इसका फैसला सुरक्षित रखा गया है।

ये संभवतः आज शाम तक या कल आएगा। इसके अतिरिक्त 5 मामलो को अंतरिम जमानत मिल गई। मालूम हो आजम खान बुधवार (02 अक्टूबर) को एसआईटी के सामने पेश हुए। आजम खान के साथ उनकी पत्नी डॉ. तजीन फ़ातिमा और छोटा बेटा अब्दुल्ला आजम खान भी पेश हुए। आजम दूसरी बार एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। आजम खान अपनी पत्नी और बेटे के साथ महिला थाने पहुंचे, जहां एसआईटी के समक्ष उनके बयान दर्ज कराए गए।

इससे पहले आजम खान ने एसआईटी से चार दिन का समय मांगा था। इससे पहले जल निगम घोटाला मामले में आरोपी आजम खान मंगलवार को लखनऊ में एसआईटी के समक्ष पेश हुए थे। इस मामले पर हां उनसे घंटों पूछताछ की गई। वैसे रामपुर में स्थानीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले दिनों सपा सांसद आजम खान को फिर नोटिस जारी किया था।

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