उत्तर प्रदेश ॥ एडीजे-6 की कोर्ट में गुरुवार को सपा नेता आजम खान की पेशी हुई। पेशी के दौरान आजम खान ने जज से कहा कि सीतापुर जेल से अदालत लाने वाली पुलिस मेरे साथ आमानवीय व्यवहार करती है। पुलिस मुझे सामान्य कॉल्स भी नहीं करने देती है। इसके बाद आजम खान और सरकारी वकील ने अपनी-अपनी दलील पेश की, जिसे सुनने के बाद अदालत ने दो केसों में 13 मार्च व एक केस में 27 मार्च की तारीख दे दी।
अदालत में सुनवाई के बाद सांसद आजम खान के अधिवक्ता खलील उल्लाह खान ने बताया कि गुरुवार को रामपुर एडीजे-6 की कोर्ट में चल रहे तीन मुकदमों में अगली तारीख मिली है। उन्होंने बताया कि पहला मामला एक पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट का था। जबकि दो मुकदमे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े थे, जिनमें अब अगली सुनवाई 13 मार्च व 27 मार्च को होगी।
इसके अलावा क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने व किसानों की जमीन पर कब्जे के मुकदमे में भी बहस हुई है। हालांकि इन दोनों मामलों में अदालत न तो कोई फैसला सुनाया है और न ही अगली तारीख दी है। वकील खलील उल्लाह खान ने बताया कि सांसद आजम खान ने कोर्ट में सीतापुर पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए आग्रह किया था कि उन्हें पेशी पर रामपुर लाने के स्थान पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाए, ताकि इससे सरकार पैसा भी बच सके।
इस पर एडीजे-6 कोर्ट के जज ने आदेश करते हुए कहा है कि अब से आजम खान को विशेष परिस्थियों में ही कोर्ट लाया जाएगा। वहीं अन्य केसों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही होगी।