पॉक्सो एक्ट में जमानत याचिका खारिज, अभियुक्त पर लगा था ये गम्भीर आरोप..

img

गया, 13 सितंबर यूपी किरण।  अनैतिक देह व्यापार के मामले में पॉक्सो के विशेष जज आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने अभियुक्त श्रीकांत कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक कैसर  सरफुद्दीन ने बताया कि बोधगया थाना अध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने 5 जुलाई 2020 को शराब पार्टी की सूचना पर बोधगया थाना अंतर्गत खराटी स्थित मनोज यादव के मकान में छापामारी की  थी । पुलिस ने वहां से दो नाबालिग लड़कियों  सहित कई लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था ।

 इस पार्टी में श्रीकांत प्रसाद सहित सात अभियुक्त शामिल थे । लड़कियों ने बताया कि उसे यहां  बहला फुसलाकर देह व्यापार के लिए लाया गया था। पुलिस ने वहां   गिलास में शराब  भी पायी  थी । मामला बोधगया थाना से जुड़ा है।इस मामले में शनिवार को सुनवाई हुई थी।
Related News