अंबानी पर बड़ा एक्शन- इस बैंक ने दिया तगड़ा झटका, 12 सौ करोड़ की उधारी बनी आफत

img

नई दिल्ली॥ अनिल अम्बानी की मुश्किल और बढ़ गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने अनिल अम्बानी के विरूद्ध दिवालिया की कार्यवाही आगे बढ़ाने की आज्ञा दे दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके विरूद्ध ये फैसला लिया गया है।

ये है मामला

गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने साल 2016 में अनिल अम्बानी के नेतृत्व वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस इंफ्राटेल (RITL) को ये कर्ज दिए थे। अनिल अम्बानी ने इन कर्जों के लिए 1200 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी दी थी। अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं। इसकी वजह से SBI को मुंबई NCLT में अपील करनी पड़ी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मांग की कि दिवालिया कानून के अनुसार, अम्बानी से ये धनराशि वसूली की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्होंने इस लोन की निजी गारण्टी दी है। NCLT मुंबई ने अपनी टिप्पणी में बताया कि RCOM और RITL दोनों ने जनवरी 2017 में लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। उनके एकाउंट को 26 अगस्त 2016 से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐलान कर दिया गया था।

 

Related News