बड़ा फैसला: पुरानी गाड़ियों को Scrap कराने पर Road Tax में मिलेगी इतने फीसदी की छूट

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नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कैपेज पॉलिसी को लेकर एक और घोषणा की है। अब नई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद खरीदने पर 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मंत्रालय की ओर कहा गया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है।

ROAD TAX

केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ये छूट परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक मिलेगी। इसके साथ ही प्राइवेट गाड़ियों के लिए 25 फीसदी और कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 15 फीसदी तक रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।

नोटिफिकेशन में कहा गया कि इन नए नियमों को (24वां संशोधन) नियम कहा जा सकता है और ये नियम एक अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन में बताया गया कि केंद्र की तरफ से जल्द ही राज्य सरकारों को नई स्क्रैपेज पॉलिसी भेज दी जाएगी।

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