नई दिल्ली॥ State Bank of India ने अपने लोगों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, बैंक ने अब एटीएम से कैश निकालने को लेकर कुछ नियमों में फेरबदल किया है। State Bank of India द्वारा बदले गए इन नियमों के मुताबिक, अब मुफ्त लेनदेन की लिमिट को पार करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा।
इसके साथ-साथ यदि State Bank of India के खाताधारक के बैंक खाते में रुपए नहीं होने पर फेल होने पर भी हुए ट्रांजैक्शन के लिए बैंक को जुर्माना देना होगा। बता दें, State Bank of India द्वारा ग्राहकों के लिए ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं।
State Bank of India एटीएम के नियमों के मुताबिक, मेट्रो शहरों में एसबीआई के खाताधारक 5 बार एसबीआई एटीएम से लेनदेन कर सकते हैं और 3 बार अन्य बैंकों के एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं।
इसके साथ ही गैर-मेट्रो शहरों में State Bank of India के लोग दस बार एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें 5 बार एसबीआई एटीएम से और पांच अन्य बैंकों के एटीएम से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इस निर्धारण को पार करने पर बैंक आपसे 10 रुपये से लेकर बीस रुपए तक GST टैक्स देना पड़ सकता है।