भाजपा विधायक ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को दी थी धमकी, अब हैदराबाद में मामला दर्ज

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हैदराबाद, 20 फरवरी | हैदराबाद पुलिस ने रविवार को भाजपा विधायक टी. राजा सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को बीजेपी को वोट नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है।

T raja singh

आपको बता दें कि विधायक के खिलाफ गोशामहल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी और 171 एफ और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीँ चुनाव आयोग ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

इसके साथ ही बता दें कि राजा सिंह की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस के लिए निर्धारित समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, चुनाव आयोग ने तेलंगाना के सीईओ से भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा।

आयोग ने विधायक को 19 फरवरी को शाम 6 बजे से 72 घंटे तक चल रहे चुनाव के संबंध में किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैलियों, रोड शो और साक्षात्कार, मीडिया में सार्वजनिक भाषण देने से भी प्रतिबंधित कर दिया। यह कहते हुए कि विधायक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी और 171 एफ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, पोल पैनल ने राजा सिंह द्वारा दिए गए बयानों की निंदा की और उल्लंघन के लिए उनकी निंदा की।

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