एमपी के खरगोन में एक नाबालिग बच्ची से उसके जीजा ने रेप कर उसे गर्भवती कर दिया. घटना का पता तब चला जब लड़की ने पेट में तेज ऐंठन की शिकायत की। बाद में डॉक्टरों ने खुलासा किया कि वह तीन महीने की गर्भवती थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उसका बयान दर्ज किया।
पुलिस को दिए अपने बयान में उसने खुलासा किया कि उसका जीजा अक्सर उसके घर आता-जाता था। एक रात जब वह मवेशियों को चराने के लिए बाहर गई तो आरोपी ने उसे दूसरे कमरे में खींचकर दुष्कर्म किया। यह सोचकर कि इस घटना से उसकी छवि धूमिल हो सकती है, वह चुप रही और उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। हालांकि पुलिस ने अब पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
गोविंद नाम का आरोपी बड़वानू का रहने वाला है और तीन बच्चों का पिता है। जैसे ही आरोपी को पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वह दौड़ा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।
एमपी के देवास में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार की ऐसी ही एक घटना में, एक अदालत ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को “आखिरी सांस तक” चार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) डॉ. महजबीन खान ने 40 वर्षीय को आईपीसी की धारा 376 (3) और पॉक्सो एक्ट की तीन धाराओं के तहत दोषी ठहराया। “अदालत ने सौतेले पिता को चारों धाराओं के तहत अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई।
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