उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़ा झटका लग गया है, बताया जा रहा है कि योगी सरकार का एक फैसला ज़मीन खरीदने वालों को बड़ी दिक्कत देने जा रहा है. आपको बता दें कि राज्य में रजिस्ट्री कराना 13 फरवरी से महंगा हो चुका है. सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी कर दी है. पहले ये फीस 20 हजार रुपये थी, लेकिन 13 फरवरी को जारी शासनादेश के बाद इसे प्रॉपर्टी की कीमत का एक फीसदी कर दिया गया है.
बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपये कीमत तक की संपत्ति पर 6 फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी लगती है जबकि 10 लाख से महंगी संपत्ति पर ये दर 7 फीसदी है. रजिस्ट्री का गणित ऐसे समझिए कि अगर एक संपत्ति 40 लाख रुपये की है तो उस पर आपको 7 फीसदी स्टांप ड्यूटी (स्टांप पेपर खरीदना पड़ेगा) और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में संपत्ति का 1 फीसदी यानी 40 हजार रुपये देने पड़ेंगे.
वहीँ ये 40 हजार रुपये शुल्क 14 फरवरी से पहले 20 हजार रुपये था. इसी तरह 50 लाख के मकान पर आपको 30 हजार रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा देने पड़ेंगे यानी कुल रजिस्ट्रेशन शुल्क 1 फीसदी (50 हजार रुपये) लगेगा जो कि 13 फरवरी से पहले 20 हजार रुपये ही देना पड़ता था. इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में इसका असर देखने को मिलेगा।