मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से महिला प्रताड़ना का एक ऐसा मामला संज्ञान में आया जिसने जाननें वाले लोगों के होश उड़ा कर रख दिया। जी हां आपको बता दें कि, एक महिला ने अपने पति पर वाइफ स्वैपिंग ( पत्नी की अदला-बदली) का इल्जाम लगाया है।
महिला का इल्जाम है कि दिल्ली में उसका पति उसे जबरन वाइफ-स्वैपिंग पार्टियों में ले जाता था और अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इस शर्मशार घटना को बर्दाश्त न कर पाते हुए महिला ने पीड़ित महिला ने मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम की अदालत में अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति एक कारोबारी के साथ जबरन ऐसी पार्टियों में उसे ले जाता था। कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि महिला की शादी जून 2021 में हुई थी, जिसके बाद वह गुरुग्राम चली गई थी। यह उसकी दूसरी शादी थी. पीड़िता ने बताया कि अगर मैं पत्नियों की अदला-बदली कर यौन संबंध बनाने वाली पार्टियों में जाने से इनकार करती, तो मेरे पति मुझे बुरी तरह पीटते थे और मेरा यौन शोषण करते थे।
पीड़िता ने बताया कि 24 अप्रैल को मैंने गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मुझे रास्ते में मेरे पति के भाड़े के गुंडों ने रोक लिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वे मुझे जान से मार देंगे।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
न्यू-मंडी थाने के थाना प्रभारी सुशील कुमार सैनी ने बताया कि हमने महिला के पति और देवर के खिलाफ दफा 376 (दुष्कर्म), 307 (हत्या की कोशिश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है। यह घटना गुरुग्राम में हुई है, मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
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