नई दिल्ली ।। कई प्रदेशों में किसानों के बाद अब परेशानियों से जूझ रहे छोटे कर्जदारों के कर्ज भी माफ हो सकते हैं। दरअसल, मोदी सरकार ने दिवालिया कानून के अंतर्गत ‘छोटे परेशान कर्जदारों’ को राहत देने की स्कीम बनाई है। एक आला अफसर ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित छूट दिवालिया और धन शोधन संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत ‘नई शुरुआत’ प्रावधान के अंतर्गत इस स्कीम की पेशकश की जाएगी।
कंपनी मामलों के सचिव इंजेति श्रीनिवास ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के छोटे परेशान ऋणदाताओं को प्रस्तावित राहत देने के रोडमैप तैयार करने को लेकर Microfinance उद्योग के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने जोर देते हुए बताया कि व्यक्तिगत दिवालियापन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग में सबसे ज्यादा परेशान लोगों को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आपने एक बार नई शुरुआत का फायदा उठा लिया तो आपको 5 साल के लिए इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।
उन्होंने बताया कि हमने Microfinance उद्योग की संतुष्टि के लिए सभी शर्तों पर कार्य कर लिया है।’ श्रीनिवास ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये हेयरकट लेने के समान होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तीन वर्ष की अवधि के लिए ये दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होगा। श्रीनिवास ने बताया कि हमारी Microfinance उद्योग के साथ विचार विमर्श हुआ था और उनकी चिंताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमारा इरादा Microfinance उद्योग को नष्ट करने का नहीं है।