बदले गए कोरोना यात्रा नियम: अब भारत आने पर नहीं पड़ेगी RT-PCR टेस्ट की जरूरत, 14 फरवरी से लागू होंगे रूल्स

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नई दिल्ली। देश में कोरोना केसों में आ रही गिरावट और सुधार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार, 14 फरवरी से ‘एट रिस्क’ और अन्य देशों की कैटेगरी हटा दी जाएगी। इसके साथ ही 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को भी अब आरटीपीआर टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्रालय ने अब इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी है। हालांकि इसके बदले पूर्ण टीकाकरण की रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक होगा।

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नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अब एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही सात दिन के होम क्वॉरंटीन को भी समाप्त कर दिया गया है। अब विदेश से आने वाले यात्री को महज 14 दिन की सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। जबकि भारत आने वाले सिर्फ दो प्रतिशत यात्रियों की ही रेंडम टेस्टिंग होगी।

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जो लोग इन दिनों भारत की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल (https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration) पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूरी और फैक्चुअल जानकारी देनी होगी। इसमें बीते 14 दिनों की यात्रा की डिटेल भी शामिल होगी।

इसके साथ ही यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फिर फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। हालांकि, ये विकल्प सिर्फ उन 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए है, जिनके वैक्सीनेशन कैंपेन को भारत सरकार पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है। जैसे कि कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कुछ अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं।

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