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छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बीते कल को सर्वसम्मति से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के लिए उनकी आबादी के अनुपात के मुताबिक प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने वाले दो संशोधन बिल पारित किए।

दोनों विधेयक- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन अधिनियम और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित एक संशोधन बिल बीते कल को विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए गए।

बिल में इन दोनों समुदायों की जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 % और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 4 % आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिससे राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 76 % हो गई है। सीएम बघेल ने सभी दलों से छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नए प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया.

आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को विशेष सत्र भी कहा गया। आरक्षण संशोधन बिल में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 4 प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा, “मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) 1994, छत्तीसगढ़ राज्य में अपनाया गया था और इस अनुकूलन के लंबे समय के बाद, यह केवल 2011-12 में ही तत्कालीन समकालीन राज्य सरकार जाग गई।”

सीएम ने कहा कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में सर्जियस मिंज कमेटी की रिपोर्ट तत्कालीन सरकार ने पेश ही नहीं की. सरगियस मिंज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दूसरे राज्यों में आरक्षण 50 % से ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में इसे बढ़ाया जा सकता है, यह रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में पेश नहीं की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कुल आबादी में EWS जनसंख्या के लिए 3.48 प्रतिशत के आंकड़े के साथ मात्रात्मक आयोग के आंकड़े सामने आते हैं, जबकि सरकार ने उनके लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह OBC की आबादी राज्य की आबादी का 42.41 % है जबकि हमने उनके लिए 27 % आरक्षण का प्रावधान किया है.

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