चीन ने अपने आधुनिक इतिहास में पहली मर्तबा बॉर्डर से जुड़े कानून को मंजूरी दी है। इस नए कानून के अंतर्गत अब चीन सरकार ने 14 देशों से जुड़ी अपनी जमीनी सरहद को लेकर कुछ नियम निर्धारित किए हैं।
इस लॉ को ‘द लैंड बॉर्डर्स लॉ’ कहा गया है और ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। यानी इस तारीख के बाद से चीन अपने तय कानून के अंतर्गत ही बॉर्डर से जुड़े मसलों पर समीक्षा और कार्रवाही करेगा।
अच्छी बात ये है कि ड्रैगन अब तक अपने बॉर्डर से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय शासन और सेना के नेतृत्व के आधार पर निर्णय लेता था। यानी ये कानून केवल उन फैसलों को ऑफीशियल रूप देने का एक तरीका है। हालांकि, कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जिन्हें केवल इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ऐसे में अगले साल हिंदुस्तान तथा चीन के मध्य विवाद की स्थिति में कैसे बदलाव आ सकते हैं इसे लेकर बहुत संशय की स्थिति पैदा हो गई है।
इस बीच मीडिया संस्थान बता रहा है कि ड्रैगन के नए कानून में ऐसे क्या प्रावधान हैं, जिन्हें लेकर अगले साल उसके साथ सरहद साझा करने वाले देशों से विवाद पैदा हो सकते हैं। ड्रैगन कुल मिलाकर 16 देशों से जमीनी और समुद्री सरहद शेयर करता है। इनमें 14 देश उससे जमीनी सरहद से जुड़े हैं।