राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान (pay scale) के राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि का फायदा देने के बाद एक जुलाई से पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का निर्देश जारी किया है।
डीए का नकद भुगतान संशोधित दर पर एक दिसंबर, 2021 यानी जनवरी में प्राप्त वेतन से होगा। 1 जुलाई से 30 नवंबर तक का बकाया भविष्य निधि, एनएससी और टियर-1 पेंशन खातों में जमा किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने इस आश्य का शासनादेश जारी किया है। इस इजाफे का फायदा राज्य के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, यूजीसी और उन काम के प्रभारी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो अभी भी प्रदेश सरकार के वेतन ढांचे में काम कर रहे हैं, जैसा कि पांचवीं और छठा केंद्रीय वेतन आयोग।
पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों को अब वेतन और महंगाई भत्ते के योग के 368 % की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। इस वेतनमान में वे कर्मचारी शामिल हैं जिनका चयन 1 जनवरी 2006 से संशोधित वेतन संरचना में नहीं किया गया था।