COVID-19: इस राज्य में हुआ येलो अलर्ट का ऐलान, बंद हो सकते हैं ये-ये संस्थान, यहां पढ़ें- नए नियम और गाइडलाइन

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की संक्रमण दर में के बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही यहां पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना संकट को लेकर हाईलेबल बैठक की और सूबे में येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया। ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान के अंतर्गत दिल्ली में लेवल-1 का अलर्ट यानी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्दी ही विस्तृत आदेश भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही यहां और भी कई तरह के प्रतिबंधों को लागू किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तय नियमों के अनुसार येलो, अंबर, ऑरेंज और रेड अलर्ट का प्रावधान है। आइए जानते हैं, येलो अलर्ट के तहत दिल्ली में कौन-कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं।

फ़िलहाल तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया हैं जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए है। इसके साथ ही येलो अलर्ट के तहत स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का भी प्रावधान है। वहीं गैर-जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों, मॉल्स आदि को भी सुबह 10 से रात 8 बजे तक के लिए ऑड-ईवन के आधार पर खोलने का निर्णय लिया जा सकता है।

इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों की टाइमिंग में भी बदलाव किया जा सकता है। साथ ही कुल क्षमता 50 फीसदी करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। येलो अलर्ट के अंतर्गत रेस्तरां में भी कुल क्षमता के 50 फीसदी के बराबर लोगों को ही बैठने का निर्देश जारी किया जा सकता है। हालांकि ये सब अभी अनुमान ही है। इस बारे में जल्दी ही दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।

येलो अलर्ट के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल आदि को भी बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 तक ही सीमित करने का भी प्रावधान है।

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