Cruise Drug Case: अब आर्यन खान को नहीं लगाने पड़ेंगे NCB दफ्तर के चक्कर, कोर्ट ने दी ये बड़ी राहत

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मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में बड़ी राहत मिली है। अब आर्यन खान को प्रत्येक शुक्रवार को मुंबई में NCB के दफ्तर में हाजिरी लगाने नहीं जाना पड़ेगा। शाहरुख खान के बेटे को ये राहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब आर्यन की जमानत पर लगी ये शर्त को खत्म कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब भी SIT उन्हें समन भेजेगी तब उन्हें दिल्ली में पेश होना पड़ेगा। बताते चलें कि क्रूज ड्रग
केस में फंसे आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में याचिका दी गई थी कि जमानत में लगी इस शर्त को खारिज किया जाए।

ARYAN KHAN

गौरतलब है कि आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बीते 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया था जिसके बाद इस मामले में काफी एक्शन देखने को मिला। बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही शाहरुख खान शूटिंग छोड़कर स्कॉटलैंड से भारत आ गए। इसके बाद से उनकी पूरी लीगल टीम आर्यन को जमानत दिलाने में लग गयी थी। काफी मशक्कत के बाद करीब 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन खान को जमानत मिली थी।

हालांकि जब आर्यन खान को जमानत दी गयी थी तब उसके साथ कई सारी शर्तें भी जोड़ी गई थीं जिनमें से एक शर्त थी कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगानी होगी लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें ऐसा नहीं करना होगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में, आर्यन खान ने कहा था कि हर शुक्रवार को NCB दफ्तर आने के दौरान उन्हें मीडिया द्वारा घेर लिया जाता है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है। आर्यन ने याचिका में दलील दी कि अब मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल के पास चली गई है। ऐसे में मुंबई ऑफिस में लगाई जाने वाली हाजिरी में ढील दी जा सकती है।

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