इन्दौर, । इन्दौर नगर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। बताया गया कि यह सभी जुर्म साइबर क्राइम (Cyber Crime) के अंतर्गत भी आता है.
आपको बता दें कि जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 2 मई 2022 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही माना जा रहा है कि अब पुलिस साइबर क्राइम (Cyber Crime) में सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है.
जारी आदेशानुसार इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने पर, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो साइबर क्राइम (Cyber Crime) के अंतर्गत आता है.