दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सभी स्कूलों को दिये ये सख्त निर्देश

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नई दिल्ली, 01 अक्टूबर यूपी किरण। गेस्ट टीचर को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी स्कूलों को उन सभी गेस्ट टीचर्स को काम देने के निर्देश दिए हैं जिन्हें पिछले शैक्षणिक सत्र में काम पर रखा गया था। शिक्षा निदेशक के आदेश के मुताबिक 21 सितंबर से 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई थी। अब इसी आदेश को आधार बनाते हुए निदेशक ने आदेश दिया है कि सभी स्कूल ऐसे गेस्ट टीचर्स को काम पर बुलाएं जो पिछले शैक्षणिक सत्र के दौरान काम कर रहे थे। तीन दिनों के अंदर इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से करीब 20 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए अनिश्चिता बनी हुई है जिन्हें दैनिक आधार पर वेतन दिया जाता है।

शिक्षा निदेशालय के आधिकारिक आदेश में कहा गया, ”स्कूलों के प्रधानाचार्यों को स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाने और अन्य गतिविधियों जैसे टेली परामर्श एवं अन्य संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 21 सितंबर से 50 प्रतिशत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को बुलाने के लिए अधिकृत किया गया था।”

आदेश में कहा गया, ”स्कूलों के कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी अतिथि शिक्षकों (गैर-सीटेट को छोड़कर) को जो पिछले सत्र में नियोजित थे, उनके स्कूलों में विषयों में रिक्ति के आधार पर तीन दिनों के भीतर सकारात्मक तरीके से शामिल करें।”

जुलाई में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा योजना के तहत फिर से शामिल किया जाएगा।

 

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