शाहजहांपुर । आज मंगलवार को माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा निर्देषों के अनुक्रम में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर राम बाबू शर्मा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर/कैम्प का आयोजन सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुये तहसील सभागार सदर,शाहजहाँपुर में किया गया। जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर श्री ओम पाल सिंह द्वारा की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर ने शिविर को सम्बोधित करते हुये उपस्थित जनों को बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति भी अन्य नागरिको की तरह समान अधिकार रखते है ।भारतीय संविधान व अन्य विधियों के अधीन ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी समस्त अधिकार समान रूप से प्रदान किया गये है। सचिव द्वारा बताया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 को 10 जनवरी 2020 से सम्पूर्ण भारतवर्श में लागू किया गया है।
जिसके तहत तृतीय लिंग/ ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है ।इस अधिनियम की धारा 5 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देकर ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। एवं समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हे। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव दण्डनीय है व दो वर्श की सजा हो सकती है। उन्होने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यू0पी0 राजस्व सहिंता संषोधन अधिनियम 2020 लागू किया है।