New Year पर ना करें इनमें से कोई काम वरना 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ-साथ होगी जेल

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उत्तर प्रदेश ।। यदि आप दिल्ली से सटे नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं और New Year का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें वरना आपको जेल की हवा खाने के साथ ही एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

दरअसल, प्रशासन इस बार पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से जहां हुड़दंगियों को रोकने के लिए जगह-जगह पुलिसकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ नये साल पर आतिशबाजी करने के लिए भी 12:00 से 12:30 बजे तक का यानी आधा घंटे का समय निर्धारित किया है।

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ग्रेटर नोएडा के DSP निशंक शर्मा ने वीडियो जारी करके बताया है कि New Year पर शराब और पटाखों से दूर रहें वरना आपको परेशानी हो सकती है। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि यदि कोई शख्स समय से पहले और निर्धारित समय के बाद आतिशबाजी करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकतम 5 वर्ष की जेल और अधिकतम एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल, New Year के जश्न के लिए जहां लोग एकतरफ बेहद आतुर है।

वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पूरी तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए सात मजिस्ट्रेट जिले में जगह-नजर बनाए रखने के लिए तय किए गए हैं, क्योंकि New Year के उपलक्ष्य में कुछ लोग जबरदस्त हुड़दंग मचाते हैं और वाहनों पर स्टंटबाजी करते हुए सड़क पर नजर आते हैं।

इतना ही नहीं कुछ लोग तो शराब पीकर अपने वाहनों से सड़क पर सरपट दौड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ लोग 31 दिसंबर की रात से ही आतिशबाजी करनी शुरू कर देते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है।

खासतौर पर शराब पीकर हंगामा करने वाले और स्टंट करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। यदि ऐसा करते पाए जाएंगे तो उनके वाहनों को सीज किया जाएगा और ड्रंक एंड ड्राइविंग एवं शराब पीकर हंगामा करने और देर रात तक शोर मचाने पर 151, 121 और दफा 34 के तहत गिरफ्तारी की जाएगी।

फोटो- फाइल

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