लॉकडाउन के दौरान जनता को जरूरी सामान की न हो किल्लत, इस लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या

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नई दिल्ली ।। CORONA VIRUS के देश में बढ़ते भय को देखते हुए भारत सरकार ने 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। खुद पीएम मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधन के दौरान लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। इस दौरान देशवासियों को किसी भी आवश्यक सामान की कोई दिक्कत न हो, इसका भी ध्यान रखने को कहा। अब उद्योग और आंतरिक व्यापार के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को राज्य में खाद्य समेत किसी भी जरूरी सामान की दिक्कत न हो उसके लिए नजर बनाए रखने के लिए कहा है।

लेटर में सभी चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट को बंद न किया जाए। देशवासियों के लिए सभी जरूरी चीजों के आपूर्ति की जाए। लोगों के लिए सभी जरूरी सामान मार्केट में उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही उत्पादन-संबंधी जगहों पर किसी भी तरह का कानूनी उल्लंघन नहीं किया जाए।

आपको बता दें कि पीडीएस के अंतर्गत चलने वाली राशन दुकानें, खाने-पीने, दूध, रसोई के सामान आदि से संबंधित दुकानें खुलती रहेंगी। ई-कॉमर्स से इनकी होम डिलीवरी पर भी रोक नहीं लगेगी। अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सा इकाइयां, उनके विनिर्माण एवं वितरण से जुड़ी इकाइयां, केमिस्ट, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, एंबुलेंस पैरा मेडिकल स्टाफ व अन्य पर रोक नहीं।

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ऊर्जा, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, चेतावनी एजेंसियां, जिला प्रशासन एवं राजस्व, बिजली, पानी एवं सफाई, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, गैस रिटेल एवं स्टोरेज आउटलेट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन इकाइयां एवं सेवाएं, सेबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैपिटल एवं डेट मार्केट, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विनिर्माण इकाइयां, ऐसी उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर चालू रखना होता है, उन्हें राज्य सरकार की अनुमति से चलाया जा सकेगा।

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