मुसीबत में बाबा रामदेव, इस राज्य में योगगुरू के खिलाफ दर्ज हुई FIR

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रायपुर॥ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में बाबा रामदेव के विरूद्ध बुधवार रात को एफआईआर दर्ज की गई। बाबा रामदेव पर चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया है।

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सिविल लाइंस पुलिस थाने के अनुसार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल्‍स बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता और अन्य ने 26 मई को शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राम कृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव महामारी एक्ट और एलोपैथी दवाओं के बारे में लगातार भ्रमपूर्ण बयान दे रहे हैं।

इसको लेकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। इस शिकायत की जांच के बाद रामदेव के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

सिविल लाइंस पुलिस के अनुसार कोविड-19 से संबंधित किसी भी तरह की भ्रामक सूचना, अफवाह और दावे प्रतिबंधित है। इसको दंडनीय अपराध माना गया है। बाबा रामदेव का बयान भी इन्हीं के दायरे में आता है इसलिए उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186, 188, 269,270, 504, 505 (1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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