Excise On ATF: अब सस्ता होगा विदेश जाना, सरकार के इस ऐलान से खुशी से उठेंगे झूम

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Excise On ATF: विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करना अब आसान हो जाएगा। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइनों को तेल विपणन कंपनियों से विमान ईंधन यानी एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की खरीद पर 11 फीसदी मूल उत्पाद शुल्क से राहत दी है. यानी अब एटीएफ पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा।

 

सरकार द्वारा दी गई जानकारी

मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए घरेलू एयरलाइनों को बेचे जाने वाले एटीएफ पर मूल उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। यह फैसला 1 जुलाई, 2022 से लागू हो गया है।

एटीएफ पर लगाया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान
गौरतलब है कि इससे पहले 1 जुलाई को सरकार ने विमान ईंधन के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की थी. उसके बाद यह संदेह था कि क्या यह शुल्क अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइनों पर लागू होगा। लेकिन अब सरकार ने बहुत साफ कर दिया है.

11% एक्साइज का भुगतान 

हालांकि, तेल विपणन कंपनियों का मत था कि एटीएफ निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों वाली घरेलू एयरलाइनों को 11 प्रतिशत की दर से मूल उत्पाद शुल्क देना होगा। लेकिन वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए घरेलू एयरलाइंस पर यह उत्पाद शुल्क लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि यह व्यवस्था विदेशी एयरलाइंस को उत्पाद शुल्क में दी गई छूट के अनुरूप होगी।

एयरलाइन उद्योग के लिए एक स्वागत योग्य कदम

सरकार के इस फैसले से एयरलाइन इंडस्ट्री में खुशी है। केपीएमजी के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, ‘विदेश जाने वाले विमानों के ईंधन पर उत्पाद शुल्क लगाने से सरकार ने राहत दी है। यह एयरलाइन उद्योग के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।

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