दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बैन, केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति

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दिल्ली में दीपावली पर इस बार केवल ‘ग्रीन’ पटाखों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग करने की अनुमति रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जितने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं उस पर बैन लगा दिया गया है, केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति है।

मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को नई सड़क के पटाखों के दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार दिल्ली में जितने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति है।

उन्होंने कहा कि आज से एंटी क्रेकर अभियान पूरे दिल्ली में शुरू किया गया है जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की 11 टीमें, सभी संबंधित एसडीएम और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सभी पटाखों के दुकानों का दौरा करें।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी किया था कि दिल्ली के अंदर ग्रीन पटाखों के अलावा जो भी पारम्परिक पटाखे बनाए, बेचे और उपयोग किए जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाए।

दिल्ली और देश भर में 93 उत्पादक एजेंसियां हैं, जो पायरोटेक्निक और ऑक्सिडाइजर को मिलाकर ग्रीन पटाखों का उत्पादन करती हैं। दुकानदार ग्रीन पटाखे उत्पादकों से आयात कर सकते हैं और उसी को उपयोग में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली के अंदर केवल ग्रीन पटाखों का उत्पादन, बिक्री और उपयोग किया जा सकता है।

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