झारखंड ।। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू को चारा घोटाले के देवघर कोषागर मामले में राहत प्रदान की। शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी।
अदालत ने आधी सजा काटने की शर्त पर उन्हें जमानत दी है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े 3 साल की सजा मिली है। लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्च न्यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी। फिलहाल, दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा।
लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के 64 ए, देवघर कोषागार मामले में 25 माह की सजा काट चुके लालू प्रसाद को मेरिट के आधार पर जमानत दी है। उन्होंने बताया कि अभी लालू को जेल में ही रहना होगा। उन्हें 68 ए और 38 ए मामले में जमानत नहीं मिली है। बताया गया कि सुनील गांधी को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्शन के बाद झारखंड कोर्ट ने जमानत दी है।