पूर्व सीएम लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, मिली जमानत

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झारखंड ।। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू को चारा घोटाले के देवघर कोषागर मामले में राहत प्रदान की। शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्‍हें राहत दी।

अदालत ने आधी सजा काटने की शर्त पर उन्‍हें जमानत दी है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े 3 साल की सजा मिली है। लालू ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से उच्‍च न्‍यायालय से इसी मामले में जमानत मांगी थी। फिलहाल, दो मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा।

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लालू यादव के अधिवक्‍ता देवर्षि मंडल ने बताया कि झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने चारा घोटाले के 64 ए, देवघर कोषागार मामले में 25 माह की सजा काट चुके लालू प्रसाद को मेरिट के आधार पर जमानत दी है। उन्‍होंने बताया कि अभी लालू को जेल में ही रहना होगा। उन्‍हें 68 ए और 38 ए मामले में जमानत नहीं मिली है। बताया गया कि सुनील गांधी को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्‍शन के बाद झारखंड कोर्ट ने जमानत दी है।

उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी उन्‍हें अदा करना पड़ेगा। इस मामले में निचली कोर्ट ने लालू को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इधर CBI की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उच्‍च न्‍यायालय ने लालू का बेल रिजेक्‍ट कर दिया है। ऐसे में उच्‍च न्‍यायालय को जमानत नहीं देनी चाहिए।

फोटो- फाइल

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