सुशील कुमार के साथ हत्या के आरोपी गौरव को मिली इस तरह की पैरोल, ये है इसके पीछे की वजह

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दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार से जुड़े छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले के एक आरोपी पहलवान गौरव लौरा को स्कूल परीक्षा में शामिल होने के लिए पांच दिन की हिरासत की पैरोल दी है। वहीँ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने उन्हें हरियाणा के झज्जर जिले के एक स्कूल में कक्षा 12 की परीक्षा देने की अनुमति दी और उन्हें पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाने का खर्च उठाने को कहा।

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आपको बता दें कि न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को 20 नवंबर, 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 6 दिसंबर और 10 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक की हिरासत में पैरोल दी गई है। अदालत ने 18 नवंबर को एक आदेश में आरोपी को 20,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसे दूसरे राज्य में ले जाने से राज्य पर खर्चों का अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

वहीँ न्यायाधीश ने कहा, “बाकी खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।” लौरा जिस मामले में आरोपी हैं, वह पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की कथित हत्या से जुड़ा है। मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार है।चार्जशीट के मुताबिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का छात्र लौरा छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती का अभ्यास करता था और कुमार के गांव की रहने वाली था ।

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