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girls marriage age: इराक में प्रस्तावित एक विवादित विधेयक के अनुसार, विवाह के लिए कानूनी उम्र को 18 साल से घटाकर 9 साल करने की योजना बनाई जा रही है। ये प्रपोजल 1959 के पर्सनल स्टेटस लॉ में बदलाव के तहत लाया गया है, जो पहले 15 साल की उम्र में शादी की अनुमति देता था। ये बदलाव शिया इस्लामिस्ट पार्टियों के समर्थन से किया जा रहा है, जो इराक की सरकार में प्रमुख भूमिका में हैं।

नए कानून में शिया और सुन्नी धर्म के बीच कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए नियमों को भी शामिल किया गया है। शिया कानून के अनुसार, 9 साल की लड़कियों की शादी को मान्यता दी जाएगी, और इस कानून में महिलाओं पर कई विवादित पाबंदियां भी शामिल हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा और महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध।

इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए नारीवादी और मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि ये कानून इराक की सामाजिक प्रगति को पीछे ले जाएगा और लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा। हाल ही में जुलाई में इस प्रस्ताव को संसद से वापस ले लिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से पेश किया गया है, जिससे इस मुद्दे पर विवाद और बढ़ गया है।