अवैध निर्माण करने वालों के लिए खुशखबरी, शमन शुल्क योजना 2020 लागू

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झांसी। 21 जुलाई से 20 जनवरी 2021 तक अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लिए शासन ने शमन योजना 2020 लागू की है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानचित्र से इतर होकर निर्माण कर लिया है। वह यदि आवेदन करें तो उन्हें शमन शुल्क जमा कर लाभ दिया जाएगा और उनके निर्माण का नियमितीकरण किया जाएगा। उक्त जानकारी झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित ने दी। उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि में शमन की कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की जाती है तो ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्रवाई अभियान चलाकर की जाएगी।

jhansi vikas pradhikaran

 

उपाध्यक्ष जेडीए ने कहा कि शासन द्वारा अनाधिकृत व अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण के लिए शमन योजना 2020 का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। ऐसे भवन निर्माता बहु-आवासीय इकाइयों के भवनों तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में शमनीय एफएआर के अंतर्गत निर्मित समस्त इकाइयों इस प्रतिबंध सहित शमनीय होगी कि भवन में नियमानुसार पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो।

 

उन्होंने बताया कि भूखंड के विकास में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने पर एक अतिरिक्त तल का निर्माण इस प्रतिबंध के साथ शमनीय होगा कि भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होगी। उपाध्यक्ष ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक द्वारा तैयार कराया गया मानचित्र एवं शमन शुल्क की गणना संबंधी विवरण लाइसेंसयुक्त, वास्तुविद, अभियंता, मानचित्रकार द्वारा तैयार कर सत्यापित कराने के उपरांत प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रभावी शमन उपविधि 2010 के क्रम में शुल्क की दर में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य की गई है।

वर्तमान में आवासीय उपयोग में भूमि मूल्य प्रभावी दर 100 से 50 प्रतिशत, व्यवसायिक सुविधाओं में प्रभावी दर 200 से 100 प्रतिशत, कार्यालय में प्रभावी दर 150 से 75 प्रतिशत तथा सामुदायिक सुविधाओं में प्रभावी दर 50 से 25 प्रतिशत दर से लिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माणकर्ता द्वारा यदि बेसमेंट का निर्माण स्ट्रेक्चुरल सेफ्टी सुनिश्चित कर दी जाती है तो संपूर्ण भूखंड पर निर्माण अनुमन्य किया जाएगा।

इन नम्बरों पर मिलेगी सभी जानकारियां
जेडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि शमन योजना 2020 की विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9506034336 9506034343 तथा 9506034777 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन प्राधिकरण के सिंगल विंडो सिस्टम पर भी कार्यालय में कार्य दिवस पर जमा किए जा सकते हैं।
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