शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बनाए नए नियम

img

दिल्ली सरकार ने सोमवार को 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति (new excise policy) की घोषणा की, जो राष्ट्रीय राजधानी में होटल, क्लब और रेस्तरां में बार को सुबह 3 बजे तक संचालित करने की परमिशन देती है, सिवाय उन लाइसेंसधारियों को जिन्हें शराब की चौबीसों घंटे सेवा संचालित करने का लाइसेंस दिया गया है।

daru

गर्वमेंट ने दिल्ली में होटल, क्लब और रेस्तरां को छत, बालकनी या निचले क्षेत्र सहित लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर किसी भी क्षेत्र में भारतीय या विदेशी शराब परोसने की इजाजत दी है, जब तक कि सार्वजनिक दृश्य से परोसने वाली शराब की स्क्रीनिंग की जाती है।

2021-22 की आबकारी नीति के मुताबिक, शहर का हर शराब आउटलेट अपने ग्राहकों को वॉक-इन अनुभव प्रदान करेगा, जिनके पास ब्रांडों के कई विकल्प होंगे, और पूरी चयन और बिक्री प्रक्रिया को वेंड परिसर के भीतर पूरा किया जाएगा।

इसके साथ ही नीति कागजात में कहा गया है कि एल-7वी (भारतीय और विदेशी शराब) के रूप में खुदरा बिक्री किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक सड़कों और क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य स्थानों पर खोली जा सकती है।

नई आबकारी प्रणाली के तहत, दिल्ली के लोग शहर के किसी भी माइक्रोब्रायरी से अपनी बोतल या ‘उत्पादनकर्ता’ को ताजी बीयर से भर सकेंगे। यह नीति माइक्रोब्रेवरीज को बार में ड्राफ्ट बियर की आपूर्ति करने की अनुमति देती है।

नीति दस्तावेज में कहा गया है, “ड्राफ्ट बियर को बोतलों या ‘ग्रोलर’ में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। माइक्रोब्रायरी को अन्य बार और रेस्तरां में भी आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास शराब परोसने का लाइसेंस है।”

ऐसे खुदरा विक्रेता जो वातानुकूलित होंगे उनमें कांच के दरवाजे होंगे। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान या फुटपाथ के बाहर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसे होने पर रद्द हो जाएगा दुकान का लाइसेंस

लाइसेंसधारी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अलावा, दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, क्योंकि कानून और व्यवस्था और परिसर के आसपास सुरक्षा के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। यदि दुकान पड़ोस के लिए एक उपद्रव साबित होती है और दिल्ली सरकार को शिकायत मिलती है, तो दुकान का लाइसेंस रद्द होने की संभावना है।

बार को किसी भी प्रकार के मनोरंजन या प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, जिसमें संगीत और संगीत वाद्ययंत्र, पेशेवरों या डीजे द्वारा नृत्य या गायन, लाइव बैंड शामिल हैं। बार काउंटर पर खुली हुई शराब की बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

Related News