उत्तराखंडवासियों के लिए खुशखबरी : कर्फ्यू को लेकर खत्म हुआ पुराना आदेश, दी गई ये छूट

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देहरादून। उत्तराखंड में अब कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी  व्यापारिक प्रतिष्ठान आठ बजे सुबह से सायं पांच तब खुलेंगे। राज्य में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी है। इन अवधि में 9 व 11 और 14 जून को सभी दुकानें खोलने की छूट दी गई है।
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आदेश में संशोधित कर कुछ शिथिलिता दी गई

मंगलवार को शासन की ओर से जारी आदेश में 7 जून को जारी आदेश संख्या 189 को निरस्त करते हुए 6 जून के आदेश में संशोधित कर कुछ शिथिलिता दी गई है।
इस आदेश में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार), 9 जून (बुधवार) 11 जून (शुक्रवार) और 14 जून (सोमवार) को प्रात: आठ से सायं पांच बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इस दौरान समस्त सिनेमा हाल, शापिग माल, जिम, खेल संस्थान,स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क थियेटर,आडिटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।

सेनेटाइजेशन अभियान चलाएंगे

शनिवार और रविवार को नगर निकाय की ओर से सार्वजनिक स्थान, बाजार, बस स्टैण्ड, रेल स्टेशन,मंडी, आवासीय स्थान, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलाएंगे। सभी माल वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन ​परिवहन सामग्री की छूट रहेगी। सार्वजनिक परिवहन विभाग राज्य व अंतर राज्यीय आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा। पूर्व में 6 जून को दिए गए आदेश शेष यथावत लागू रहेंगे।
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