उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का वक्त दो घंटे के लिए बढ़ा दिया है। अब पूरे राज्य में रात्रि 11 बजे के बजाय रात्रि 10 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की गयी है, जो 7 जनवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा।
देवभूमि में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के बीच मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत अब कोरोना कर्फ्यू रात दस बजे से सवेरे छ्य बजे तक रहेगा।
समस्त दुकानें केवल प्रातःकाल छह बजे से रात 10 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों के पास यदि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसे 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी।
सरकार ने साफ किया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के नए वेरिएंट से बचाव के प्रति सभी शहरों में जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा।