Work From Home के लिए नया नियम लाएगी सरकार, श्रम मंत्रालय अप्रैल में लागू कर सकता है क़ानून

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कामकाज के तरीके बदल गए हैं। अब कोरोना के नए वैरियंट ओमीक्रॉन के बढ़ते केसों और तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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इसी कड़ी में बीते 31 दिसंबर की शाम को RPG ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रेम होम करने को बोल दिया है और सभी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि कंपनी के तौर पर ये एक बड़ा एहतियाती कदम है। वहीं कर्मचारियों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा।

गौरतलब है कि सरकारी और निजी कार्यालयों में कोरोना महामारी की वजह से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की भी सुविधा दी जा रही है। निजी दफ्तरों के साथ ही कई सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए बोल दिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब वर्क फ्रॉम होम को लेकर कुछ नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका दिया जायेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। सरकार में इस कदम से वर्क कल्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

HRA में हो सकती है कटौती

इस नए नियम तहत कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में कटौती पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिम्बर्समेंट कॉस्ट में बढ़ोतरी पर भी विचार किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट के मुताबिक आईटी सेक्टर को नए नियमों में कुछ खास छूट मिल सकती है।

श्रम मंत्रालय द्वारा जारी नए ड्राफ्ट्स पर आम लोगों से सुझाव भी मांगा गया है। इस ड्राफ्ट पर अगर आप भी कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय को भेज सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू कर सकती है।

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