COVID-19 की वजह से लोगों की फैमिली को 50,000 रुपए की मुआवजा राशि मिल सकती है। ये मुआवजा राज्य आपदा राहत कोष से जारी की जाएगी और संबंधित परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े अकाउंट में डाली जाएगी।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथारिटी की ओर से तैयार इन गाइडलाइंस को गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में पेश किया है। एससी ने मोदी सरकार को COVID-19 से होने वाली मृतकों के लिए मुआवजा राशि दिए जाने की गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया था।
एससी ने गुरुवार को इन गाइडलाइंस पर सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट को दी गईं गाइडलाइंस के मुताबिक, COVID-19 से मरने वालोंमृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का फैसला मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कागजातों की जांच के उपरांत जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण करेगा। किंतु अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से दिया जाएगा।