DL के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से रूल्स में किए गए एक नये संशोधन के अनुसार, अब दिल्ली के नागरिकों को ड्राइविंग टेस्ट (driving test) के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस हासिल करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना ‘अनिवार्य नहीं’ है।
RTO में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट (driving test) पास करने के प्रयास के दौरान टेंशन में लेते हुए लाइन में खड़े होने के दिन अब गए। दिल्लीवासियों को अब इस संघर्ष से गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा नियम में किए गए नए बदलाव में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट (driving test) पास करना ‘अनिवार्य नहीं’ है।
आपका हैरान होना लाजमी है, जबकि राजधानी में कई लोग इस कदम को एक राहत के तौर पर ले रहे हैं, किंतु जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो संशोधन किया गया है, उसके अन्य परिणाम भी होने की भी आशंका जताई जा रही है।