एक्ट्रेस कंगना रनौत की बड़ी जीत- हार मान गई शिवसेना सरकार, आ गया अदालत का फैसला

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नई दिल्ली॥ कंगना रनौत के बांद्रा स्थित कार्यालय पर हो रही मुंबई नगर निगम की तोड़फोड़ पर बुधवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दोपहर 3 बजे होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कंगना रनौत पर मुंबई नगर निगम की कार्रवाई गैरजरुरी थी।

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मुंबई में और भी अनधिकृत निर्माण हैं। इस तरह की कार्रवाई से लोगों को बोलने का मौका मिलता है। मुंबई नगर निगम के तकरीबन 100 से अधिक कर्मचारियों ने आज सुबह कंगना रनौत के कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट में सुनवाई की भनक लगने के बाद मुंबई नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी और मौके से चले गए। इस मामले की वीसी के माध्यम से ही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कंगना के बंगले पर हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे होगी। कंगना के वकील ने बताया कि मुंबई नगर निगम ने बंगले में भारी मात्रा में तोड़ फोड़ की है जो अनधिकृत नहीं था, उसे भी तोड़ दिया है। बंगले पर फर्नीचर भी तोड़ दिए गए हैं।

 

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