गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, लॉकडाउन में ये काम करने वालों को पूरी छूट, निकल सकते हैं बाहर

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नई दिल्ली ।। लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर होम मिनिस्ट्री की तरफ से आज गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस। पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कार्यों के लिए भी रियायत दी गई है। साथ ही ट्रेनों या बसों में CORONA योद्धाओं को आवाजाही की आज्ञा दी गई है।

होम मिनिस्ट्री के मुताबिक, कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। पब्लिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सभी डोमेस्टिक या अंतराष्ट्रीय विमान सेवा, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा। SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है।

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इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत, आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे। एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी। पेट्रोल पंप खुल रहेंगे। कूरियर सेवाओं को काम करने की आज्ञा दी गई है। मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को आज्ञा दे दी है।

किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को आज्ञा दी गई है। केंद्र ने मनरेगा के अंतर्गत कामों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।

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