कितनी बार आधार कार्ड में आप बदल सकते हैं नाम, पता और जन्मतिथि, जानें इसके सभी नियम

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AADHAR CARD भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों को जारी किया जाने वाला एक अमह कागज है। ये हर हिंदुस्तानी के लिए एक अनिवार्य प्रपत्र है। हमारे मुल्क में बिना AADHAR CARD के कोई भी सरकारी कार्य नहीं होता है। इसलिए सबसे अहम है कि हर AADHAR CARD धारक का नाम, पता और फोन नंबर अपडेट किया जाए। कभी-कभी AADHAR CARD की डिटेल में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए कार्डधारक को कई जगहों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

Update Aadhar Card

AADHAR CARD में बदलाव करने वाले UIDAI ने कहा है कि कार्ड में अपडेशन की एक सीमा होती है। यानी किसी भी धारक के AADHAR CARD में नाम, पता और फोन नंबर अपडेट करने की लिमिट तय कर दी गई है। वैसे तो AADHAR CARD धारक ऑनलाइन भी कई बदलाव कर सकते हैं, मगर कुछ अपडेट के लिए उन्हें केंद्र में ही जाना होगा। वहीं, UIDAI कार्डधारकों से दस्तावेज़ में बदलाव करने के लिए कुछ शुल्क भी लेता है।

कितनी बार नाम अपडेट कर सकता हैं?

AADHAR CARD में एक छोटी सी गलती के कारण कई बार बड़े काम रुक जाते हैं। UIDAI ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा कि किसी भी AADHAR CARD में नाम की गलतियों को अधिकतम दो बार बदला जा सकता है। आपको अपना नाम बदलने के लिए किसी आधार केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे घर बैठे ऑनलाइन भी बदला जा सकता है।

कितनी बार जन्मतिथि अपडेट कर सकता हैं?

कार्डधारक अपने AADHAR CARD में दी गई जन्मतिथि की गलती को तीन साल के अंतराल में बदल सकते हैं। यानी अगर AADHAR CARD में जन्मतिथि तीन साल से अधिक आगे या तीन साल से अधिक पीछे है तो आप इसे बदल नहीं सकते। जबकि पता एरर को एक बार अपडेट किया जा सकता है।

 

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