उत्तराखंड की जेलों में बंद 6 हजार से ज्यादा कैदी कैसे डालेंगे वोट, जानें क्या है नियम

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उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो वहीं ऐसे में राज्य की भिन्न भिन्न जेलों में लगभग 6 हजार से अधिक लोग कैद हैं। इनमें सजायाफ्ता से अधिक तादाद अंडर ट्रायल लोगों की हैं। ऐसे लोगों की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा है।

arrest - Haridwar

अंडर ट्रायल यानी जिनका मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। जुर्म साबित होने के बाद सजा की घोषणा होगी, किंतु जेल में वोट न देने की सजा पहले ही दे दी है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट के अंतर्गत जेल में बंद कोई भी शख्स वोट नहीं डाल सकता। राज्य की भिन्न भिन्न जेलों में मर्दों के अतिरिक्त औरतों को भी रखा गया है। बच्चे छोटे होने की वजह से कई औरतों को इन्हें भी मजबूरी में साथ रखना पड़ता है।

जेल बंद लोग वोट डाल सकते हैं या नहीं

अधिकारियों के अनुसार किसी भी केस में मुजरिम सिद्ध होने से पहले तक शख्स जेल के भीतर रहकर इलेक्शन भी लड़ सकता है, किंतु जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 62 (5) की वजह से वोटिंग का अधिकार किसी को नहीं होता।

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