करवाचौथ के दिन पत्नी नहीं करती थी ये काम, परेशान होकर पति ने दिया तलाक

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पंजाब॥ झज्जर की एक पत्नी द्वारा शादी के बाद पति के खिलाफ झूठी पुलिस कंप्लेंट किए जाने को फैमिली कोर्ट ने क्रुअल्टी माना और पति के फेवर में तलाक की डिक्री पारित की। पत्नी की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी गई।

हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। आदेशों के मुताबिक इस तरह से झूठे क्रिमिनल केस करना न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है बल्कि पति के साथ प्रताड़ना है और क्रुअल्टी ग्राउंड पर पति के फेवर में तलाक की डिक्री पारित की जाती है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में दखल की जरूरत नहीं है और महिला की अर्जी खारिज की जाती है।

इस मामले में पति की ओर से पेश हुए वकील एस.के.यादव का कहना है कि पति भारतीय वायुसेना में गुजरात में तैनात है। उनका विवाह मार्च 2011 में झज्जर की महिला से हुआ था। इसके बाद वह अपने परिवार को गुजरात ले जाना चाहता था, मगर उसकी सास ने परिवार को साथ ले जाने नहीं दिया। पति ने कहा कि उसकी पत्नी क्रूर स्वभाव की है, उसकी पत्नी उसके लिए करवाचौथ का व्रत भी नहीं रखती और उसके परिवार के साथ दिवाली जैसे त्योहार भी नहीं मनाती थी।

इतना ही नहीं जब उसके दोस्त उसके घर आए तो पत्नी ने उनको खाना देने से भी मना कर दिया। एक बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की है। उन्होने कहा कि पति-पत्नी 2012 से ही अलग रहते हैं जिसके चलते पति ने 2014 में झज्जर की फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्ज़ी लगाई।

इस दौरान पत्नी ने उसके व उसके परिवार के खिलाफ पुलिस स्टेशन बेरी (झज्जर) में दहेज और अन्य आरोप लगाते हुए एक केस भी दर्ज करवा दिया था। जिसमें वह बरी हो गए थे, जिस पर पति की दलीलों को सही मानते हुए हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

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