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नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की  याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर विभाग की वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी थी। बताते चलें कि गत 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज कर दी थी।

जानकारी हो कि कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी थी कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। कांग्रेस के साथ ही उसके फ्रंटल संगठन युवक कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है।

बतौर अजय माकन इस समय कांग्रेस के पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। चुनाव के समय सारा काम प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने कहा था कि इससे न्याय यात्रा और पार्टी की समग्र राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश दिए थे। कांग्रेस को यह धनराशि बतौर जुर्माना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। 
 

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