नई दिल्ली॥ गुजरात राज्य में बढ़ते अपराधों के मामलों को देखते बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई है। गुजरात में इन मामलों पर रोक लगाने के लिए गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लागू किया जा रहा है। जिसके तहत अपराधियों को कड़ी सजा का प्रवधान किया गया है।
गुजरात में विजय रुपाणी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार ने फैसला किया है कि वह गुजरात गुंडा और एंटी सोशल एक्टिविटीज (रोकथाम) अधिनियम लेकर आएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गुंडागर्दी करने वाले को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अपराधी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे केसों के लिए अलग से कोर्ट होगा, जिससे कार्यवाही तेज हो सके। इसके साथ ही दोषी पाए गए लोगों की प्रॉपर्टी सीज होगी। हालांकि अगर किसी के विरूद्ध इन कानून के तहत मामला दर्ज करना है तो आईजी रेंज या फिर पुलिस कमिश्नर की इजाजत लेनी होगी।