अगर गलती से किसी और के खाते में ट्रांसफर हो गये हों पैसे? तो ऐसे पाएं वापस

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नई दिल्ली। मोबाइल बैंकिंग ने जहां एक तरफ लेनदेन से जुड़े कामों को आसान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इससे कुछ दिक्कतें भी बढ़ गयी हैं। मोबाइल बैंकिंग की वजह से कई बार बैंक खाते से पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वहीं कई बार बैंकिंग फ्रॉड के कारण भी ऐसा होता है। हालांकि UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। अब पैसे ट्रांसफर का काम बस घर बैठे चुटकियों में हो जाता है लेकिन इसमें कई बार गलत नंबर पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे अगर ऐसा हो जाये आप अपनी रकम को कैसे वापस पा सकते हैं।

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ये है प्रक्रिया

बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। जैसे अगर आपने गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए तब आप क्या करेंगे। कैसे उस पैसे को वापस पाएंगे।

बैंक को तुरंत दें जानकारी

जैसे ही आपका पैसा गलती से किसी और के खाते में ट्रांसफर हो जाये तुरंत उसकी जानकारी अपने बैंक को दें। कस्टमर केयर को फोन करें और उन्हें पूरी बात बताएं। अगर बैंक आपसे ई-मेल पर सारी जानकारी मांगे तो उसे ईमेल करें और गलती से हुए ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें। ईमेल में ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं की पूरी डिटेल दें।

अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट नंबर ही गलत है या IFSC कोड गलत है, तो पैसा अपने आप ही आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से मिलें। उसे इस गलत ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। वहीं अगर किसी और के खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है तो रकम वापसी में थोड़ा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों में 2 महीने तक का समय भी लगा सकता है।

ये है कानून तरीका

अगर वह व्यक्ति जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो लौटाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की मदद ली जा सकती है। हालांकि, पैसा वापस न करने की स्थिति में यह अधिकार रिजर्व बैंक नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में होता है।

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