अगर आप बुजुर्ग हैं तो यूपी सरकार आपको भी देगी पेंशन, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के उत्थान के लिए लगातार कोई न कोई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक रूप से सभी वर्ग के बुजुर्गों को कुछ धनराशि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के लाखों बुजुर्गों उठा रहे हैं।

old age pension

500 रुपये मिलती है वृद्धा पेंशन

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना अगस्त 2018 में शुरू की गयी थी। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 50 लाख बुजुर्गो को हर महीने 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। पहले इस पेंशन योजना में पक्के मकान और दो पहिया रखने वाले बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया था लेकिन योगी सरकार ने अब उन्हें भी इसमें शामिल कर दिया है।

ऐसे करें अप्लाई

1- यूपी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए बुजुर्ग को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा           करना होगा।
2- वृद्धा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। आप www.sspy-up.gov.in       पर जाकर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
3- यूपी सरकार हर वर्ष एक सूची जारी करती है जिसमें उन सभी बुजुर्गों का नाम होता है जो इस योजना के लिए         पात्र होते हैं।
4- बता दें कि यूपी वृद्धा पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। आवेदक         किसी भी समय इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ये हैं शर्तें

  • आवेदन करने वाले बुजुर्ग को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • यूपी वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले बुजुर्ग का बैंक में खाता होना चाहिए।
  • तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक के पास बीपीएल सूची 2002 नं. एसएससी नंबर भी होना चाहिए। इस के आधार पर पेंशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
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