इस राज्य में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, 2 साल जेल का भी बना कानून

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कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य अब लापरवाही को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं. आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है. झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया.

वहीँ बता दें कि इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है.

हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई. राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए.दरअसल, झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. इस वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है. सरकार ने फैसला किया है अब प्राइवेट हॉस्पिटल और बैंकेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेश वार्ड बनाने में किया जाएगा, हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं.

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