अगर आपने और आपकी फैमिली मेंबर्स ने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका बैंक आपको पैन से जुड़ा कोई संदेश/ई-मेल भेज रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करिये। क्योंकि अब कढ़ाई बहुत बढ़ गई है। सरकार ने भले ही पैन आधार लिंक की डेडलाइन बढ़ा दी है मगर ऐसा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाही भी होगी।
इसमें न केवल पैन से हाथ धोना पड़ सकता है बल्कि जुर्माना भी लगेगा। बता दें कि पैन आधार लिन्क की लॉस्ट डेट तीस जून 2021 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मानें तो पैन आधार लिन्क न होने पर आयकर विभाग की पैन कार्ड होल्डर्स को इनकम अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई झेलनी होगी। यानि ऐसे पैन कार्ड होल्डर्स को न सिर्फ गैर-पैन कार्ड धारक माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अंतर्गत एक हजार रुपए तक का जुर्माना (fine) भी लगाया जा सकता है।
पैन आधार को आयकर विभाग की वेबसाइट के अलावा https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ से भी लिंक किया जा सकता है। इसके अलावा पैन आधार को एक एसएमएस से जोड़ने के लिए, 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा।