अगर अपने PAN को AADHAR से 31 दिसंबर 2019 से पहले नहीं कराया Link तो माना जाएगा अवैध

img

नई दिल्ली। आधार से पैन कार्ड अगर लिंक करतें है तो आपका पैन अवैध माना जा सकता है जी हां आपको बतादें की, आज के दौर में एडेंटीफाई को लेकर सवालों की लड़ी लगी हुई है, हो भी क्यों न विषय ही जो ऐसा है। इतने कम समय में जो पैन को आधार से लिंक कराने की बात जो है।

आपको अवैध मतलब की पैन को मान लिया जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। वही आलम ये है अब PAN ऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते।

आयकर विभाग ने कहा है कि बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2019 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास बस कुछ दिन का समय बचा है।

www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें।

अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

 

Related News